जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चोरी के मामले में चार साल से अनुसंधान लंबित रहने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने डीसीपी दक्षिण से पूछा है कि 31 दिसंबर 2015 तक दर्ज कितने मामलों की जांच अब तक लंबित चल रही है। अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 22 मार्च तक का समय दिया है। न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश संजय ठाकुर की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालती आदेश की पालना में डीसीपी दक्षिण अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि प्रकरण में जल्दी ही नतीजा रिपोर्ट पेश कर हाईकोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसकी सोडाला थाना इलाके में हवा सडक़ पर दुकान है। उसकी दुकान के 30 जनवरी 2014 को ताले तोडकर लाखों के लैपटॉप चोरी हो गए थे। जिसकी रिपोर्ट सोड़ाला थाने में दर्ज कराई गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पुलिस ने मामले में अब तक न तो एफआर पेश की और न की किसी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। इसके अलावा प्रकरण की जांच भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत सुनवाई को आदेश जारी कर डीसीपी दक्षिण को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे।