High court asked EC to tell you the reason for disqualification of MLAs

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य सरकार के अधीन चल रही अदालतों में कितने कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने इन पदों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी पेश करने को कहा है। न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश शीशराम की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान मंगलवार को मुख्य सचिव एनसी गोयल और विधि विभाग के अधिकारी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा कि सरकार के अधीन चल रही अदालतों में स्वीकृत पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही पदों को भर लिया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि कोर्ट्स की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रमुख विधि सचिव की भी बात नहीं सुनी जाती। इसके साथ ही अदालत ने खाली चल रहे पदों और उन्हें भरने के संबंध में जानकारी पेश करने को कहा है।

गौरतलब है कि गत सुनवाई को सरकारी वकील ने राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकीलों को संसाधन व कर्मचारी मुहैया नहीं कराने के संबंध में जानकारी दी थी। इस पर अदालत ने मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को तलब किया था।

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