2500-crore-rupees-case-filed-against-builder
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जयपुर। राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा)उन बिल्डरों पर कानूनी शिकंजा कसने लगी है, जो उपभोक्ताओं को तय समय पर मकान या फ्लैट नहीं दे रहे हैं। रेरा के अध्यक्ष पवन कुमार गोयल ने हाल ही आई छह शिकायतों पर सुनवाई करते हुए विकासकर्ता बिल्डरों को दोषी ठहराया और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। रेरा रजिस्ट्रार प्रदीप कपूर ने बताया कि शिकायतकर्ता अरुण धनदानिया, अनन्त धनदानिया व रत्नेश एंटरप्राइजेज द्वारा मैजस्टिक प्रोपर्टी के प्रोजेक्ट मिलांगे ज्वैल्स भांकरोटा जयपुर एवं शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह ने टेर्रा ग्रुप भिवाड़ी के प्रोजेक्ट टेर्रा एलीगेन्स के खिलाफ शिकायत की थी।

विकासकर्ता को फ्लैट्स का कब्जा निर्धारित समय तक नहीं दिए जाने का दोषी पाया गया। रेरा के अंतर्गत 2 प्रतिशत पेनल्टी के साथ 50 हजार का मुआवजा राशि विकासकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को दिए जाने का निर्णय पारित किया गया। उन्होंने बताया कि आमजन रेरा की वेबसाइट पर अपने आवेदन, पंजीयन एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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