HPCL-Corruption-case

मुंबई: एक विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सबूतों के अभाव तथा आरोपों को साबित करने में अभियोजन पक्ष के नाकाम रहने के कारण दो लोगों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश पी एस तरारे ने हाल ही में आयल सेक्टर आफिसर्स एसोसिएशन (ओएसओए) के पूर्व संयोजक अशोक सिंह तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के वरिष्ठ अधिकारी शिशिर कुमार दुबे को बरी कर दिया।

सीबीआई ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर 2004 से 2007 के बीच कोषों के गबन और पेट्रोल पंप मीटर की रीडिंग में छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था। अदालत ने सबूतों के अभाव तथा आरोपों को साबित करने में अभियोजन के नाकाम रहने का जिक्र करते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।

LEAVE A REPLY