Husband Rajkumar guilty of suicide in Mubarak Shubhangana
अशोक नगर थाना पुलिस ने किया चालान पेश
जयपुर। 1०० करोड़ रुपए से अधिक सम्पत्ति की मालकिन शुभांगना को 25 अगस्त की रात गोखले मार्ग सी.स्कीम स्थित अपने फ्लेट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में अशोक नगर थाना पुलिस ने अभियुक्त पति राजकुमार सांवलानी के खिलाफ अशोक नगर थाना पुलिस ने एमएम.11 कोर्ट में चालान पेश किया है। कोर्ट ने प्रसंज्ञान के लिए 5 दिसम्बर की तारीख दी है। इस संबंध में मृतका का पिता पे्रम सुराणा ने 29 अगस्त को मुकदमा दर्ज करवा कर राजकुमार व अन्य के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। जांच अधिकारी एसीपी बस्सी पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ ने केवल पति को ही धारा 3०6 के अपराध का दोषी माना है। मामले के अनुसार शुभांगना ने 1997 में अभियुक्त के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा लम्बित था। प्रेम सुराणा का आरोप है कि पति राजकुमार उसकी बेटी को प्रताडित करता था। इसी प्रताडना से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया है। घटना के दिन भी उसकी भूमिका संदिग्ध रही है।

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