जयपुर। गलता गेट थाना इलाके में 14 जनवरी को अवैध संबंधों में बाधा बने पति की प्रेमी व भाई से मिलकर नृशंस हत्या कराने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को एमएम-8 सलोनी की अदालत में चालान पेश कर दिया। पुलिस ने मृतक तेज प्रकाश शर्मा (4०) की पत्नी सीमा शर्मा (28) निवासी गण्ोश कॉलोनी बास बदनपुरा, साले श्रीकांत निर्मोही (21) निवासी लाडपुर, बाहरी जिला-दिल्ली तथा किराएदार अभिष्ोक शर्मा (19) निवासी कोलीवाड़ा-जमवारामगढ़ को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 3०2 (हत्या) करने धारा 2०1 (साक्ष्य नष्ट करना) एवं धारा 12० बी (आपराधिक षडयन्त्र रचने) का दोषी माना है।
श्रीकांत को पुलिस ने 26 जनवरी एवं सीमा व अभिष्ोक को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पुलिस ने अनुसंधान में माना है कि एक साल से किराएदार अभिष्ोक व सीमा के नाजायज संबंध थ्ो। सीमा की 1० साल पहले तेज प्रकाश के साथ शादी हुई थी और 8 साल का बेटा भी है। प्रेम प्रसंग के कारण झगड़ा व मनमुटाव रहता था। सीमा पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। अभिष्ोक ने उसकी मांग भर कर शादी कर ली थी। 14 जनवरी को सीमा के कहने से श्रीकांत व अभिषेक, लक्ष्मीकांत को पतंगबाजी दिखाने आमेर ले गए थ्ो। अभिष्ोक शराब लेकर आया। तीनों 1०० मीटर अन्दर पहाडियों में चले गए।
तेज प्रकाश को ज्यादा शराब पिलाई। बाद में अभिष्ोक ने अंगोछे को तेज प्रकाश के गले में डालकर खीेच दिया और श्रीकांत ने सिर पर पत्थर मार कर हत्या कर दी। लाश को खाई में पत्थरों से दबाकर घर आ गए और उसका मोबाइल व अन्य सामान सीमा को देकर हत्या की जानकारी दी। 17 जनवरी को मृतक तेज प्रकाश के पिता श्ोर सिंह शर्मा की भी मौत हो गई। तीनों के आपस में गुसर-फुसर करने व पास जाने पर चुप होने पर परिजनों को उन पर शक हुआ। 19 जनवरी को श्रीकांत व 21 जनवरी को सीमा व अभिष्ोक भी दिल्ली चले गए। बाद में पुलिस ने घटना स्थल से नरमुण्ड व कुछ अंश, नरवरपुरी के नाले में से गमछा, खून आलूदा कपड़े सहित अन्य सामान बरामद किया था। एफएसएल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। गिरफ्तारी के 8 दिन पूरे होने पर पुलिस ने चालान पेश कर दिया।