Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

जयपुर। भरतपुर के बीएड कॉलेज को एनओसी व संबद्धता नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने राज्य सरकार को एनओसी जारी करने पर 7 दिन में विचार करने एवं संबंधित विश्वविद्यालय को कॉलेज की संबद्धता देने पर निर्णय करने को कहा है।

इस संबंध में रविंद्रपाल सिंह परमार टीटी कॉलेज ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि एनसीटीई ने संस्था को सत्र 2018-19 के लिए मान्यता दे रखी है, लेकिन सरकार ने उसे यह कहते हुए एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। संस्था का कहना था कि एनओसी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च थी और एनसीटीई ने 14 मार्च को मान्यता दी।

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