जयपुर. जयपुर नगर निगम ग्रेटर एरिया के लोगों को अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शिकायत के लिए किसी पार्षद या कॉल सेंटर पर फोन करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की परेशानी होने पर लोग अब नगर निगम की ओर से जारी किए एप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन एरिया के लोगों के लिए मोबाइल एप लांच किया है। इस एप में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है और शिकायत का निस्तारण हुआ या नहीं इसका स्टेट्स भी देख सकते है। इस नए सिस्टम के शुरू होने के साथ ही संभावना जताई जा रही है कि जनवरी अंत या फरवरी से यहां के लोगों से यूजर चार्ज भी वसूल करना शुरू किया जा सकता है। मेयर सौम्या गुर्जर, कमिश्नर महेन्द्र सोनी ने आज इस एप की लांचिंग की है। इस मौके पर मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ भी मौजूद थे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में इस एप की सुविधा अभी केवल दो जोन मालवीय नगर और मुरलीपुरा में बने घरों के लिए शुरू की है। इन दोनों जोन एरिया में करीब 1.80 लाख घर है, जिनके बाहर नगर निगम ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगाए है। इन कार्ड को लगाने का काम पिछले 3 महीने से ज्यादा से चल रहा है और दिसंबर अंत तक इन दोनों जोन एरिया में लगभग सभी घरोंमें ये लगा दिए जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मालवीया नगर जयपुर एसडब्ल्यूएम SWM या Murlipura Jaipur SWM के नाम से एप सर्च करेंगे। एप मिलने के बाद उसे डाउनलोड करके उसे रन करने के लिए अपने घर पर लगे RFID कार्ड का नंबर उसमें डालेंगे। उसके बाद चैक D2D गारबेज कलेक्शन पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे या दर्ज शिकायत का स्टेट्स देख सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति को एप पर शिकायत करने में कोई समस्या आती है तो वह कंपनी के नंबर 8447905965 पर कॉल करके भी दर्ज करवा सकेंगे।
निगम के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में इन दोनों जोन एरिया में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का काम कर रही कंपनी को 110 रुपए प्रति हाउस होल्ड का भुगतान किया जा रहा है। इस हिसाब से इन पर निगम हर महीने 1.62 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यूजर चार्ज वसूला जाएगा तो प्लान के मुताबिक निगम को 1.73 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा यानी हर घर से औसतन 100 रुपए, जबकि कॉमर्शियल बिल्डिंग से 250 रुपए महीना चार्ज वसूला जाएगा। हाउस होल्ड का अलग-अलग स्लैब के अनुसार शुल्क निर्धारित है, जो 20 रुपए से 150 रुपए है। इसमें 50 गज से छोटे मकान से 20 रुपए, 50 से 150 गज के मकान के 80 और 150 गज से बड़े मकान के 150 रुपए वसूल किए जाएंगे। इस तरह हर घर का औसतन करीब 100 रुपए शुल्क लगेगा।

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