नई दिल्ली। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की सरकार द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने वाली है। कल इसका आखिरी दिन है जिन लोगों ने अभी तक इन्हें लिंक नहीं कराया है तो जल्दी करे अन्यथा आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी। लिहाजा, यदि आप 5 अगस्त तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (आईटीआर) कर चुके हैं लेकिन आधार और पैन की लिंकिं कराने में सफल नहीं हुए तो उक्त वित्त वर्ष के लिए आपके रिटर्न को नहीं माना जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि करदताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समयसीमा कायम रहेगी और उच्चतम न्यायालय के निजता पर फैसले से इस आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने कहा कि सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।
उच्चतम न्यायालय के फैसले से आधार और पैन को जोड़ने पर क्या असर होगा? यूआईडी के सीईओ ने कहा, पैन को आधार से जोड़ने को आयकर कानून में संशोधन के जरिये अनिवार्य किया गया है। कानून के तहत यह काम जारी रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यूआईडी की तरफ से साफ किया कि चाहे आधार कानून के प्रावधानों के तहत हो या आयकर कानून या मनी लांड्रिंग कानून के तहत, विभिन्न समयसीमाओं का पालन करना होगा क्योंकि ये कानून वैध हैं। यूआईडी ने भरोसा जताया कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा। यूआईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि आधार के लिए नामांकन भी बिना किसी अड़चन के जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आधार कानून में निजता की सुरक्षा के पहले से प्रावधान हैं. इसमें बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के डेटा को साझा नहीं किया जाता है।