court
court

बेदखली से किराएदार ने मांगा था संरक्षण
जयपुर। बकाया किराया मांगने तथा जीर्ण-क्षीणã मकान की मरम्मत कराने से रोकने एवं बेदखली से संरक्षण के लिए अवैध कब्जेदार गुरुबक्श सिंह चावला किराएदार ज्योति क्लिनिक सेठी कॉलोनी, जवाहर नगर की ओर से अदालत में दायर किए गए मुकदमे में न्यायाधीश गरिष्मा शर्मा ने अन्तरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए 19 फरवरी को आगामी तारीख दी है। सम्पत्ति के मालिक लखवीर सिंह तलवार ने बताया कि उपरोक्त 133.33 वर्गगज का मकान नगर विकास न्यास ने 29 अप्रेल, 1966 को उसके पिता सरदार जीत सिंह को आवंटित किया गया था।

जनवरी 1992 में मकान में बनी हुई एक दुकान गुरुबक्श सिंह चावला को किराए पर दी गई थी। जिसका करीब 6 लाख रुपए का किराया बकाया है। 18 जनवरी, 2०19 को लीगल नोटिस दिया तो उपरोक्त मुकदमा किराया अधिकरण कोर्ट में दायर कर दिया। उक्त परिसर झर्झर अवस्था में है। चावला क्लिनिक भी उसके परिसर में नहीं चलाता, बल्कि सामने एक होटल में संचालित है। तलवार ने अर्जी के जवाब में कहा है कि चावला के पास एमबीबीएस की कोई डिग्री नहीं है। अवैध कब्जा कर रखा है। वे स्वयं किराए के मकान में रह रहे हैं तथा दुकानें भी किराए पर ले रखी है।

LEAVE A REPLY