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जयपुर। दलालों के जरिए परिवहन विभाग में ट्रक व अन्य वाहनों से अवैध वसूली करने के आरोप में जेल में बंद शाहजहांपुर चैक पोस्ट पर तत्कालीन इंस्पेक्टर मुकेशकुमार डाढ़ ;43द्ध निवासी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा का जमानत प्रार्थना पत्र बुधवार को एसीबी कोर्ट.एक में विशिष्ट न्यायाधीश बलजीत सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। करीब 2 साल फरार रहने के बाद मुकेश डाढ़ ने 14 मई को एसीबी में आत्मसमर्पण कर दिया था।

एसीबी के वकील महेन्द्र कुमार व्यास ने बताया कि इस मामले में एसीबी ने 8 दिसम्बरए 2०16 को एक साथ विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की थी। इस मामले में एसीबी अब तक इंस्पेक्टर हितेश चन्द्रूलए मदन मोहन शर्माए राम खिलाड़ी जाटव व दलाल सुरेश चौधरी को गिरफ्तार कर चुकी है। अवैध वसूली में दलाल की भूमिका निभाने वाले पूर्व इंस्पेक्टर वीरेन्द्र अग्रवालए दलाल रवि चौहानए रवि यादवए बबलू चौधरीए संदीप नीमराणाए अशोक यादवए अशोक गुर्जरए जमन यादवए कप्तान शर्माए बाबूलाल यादवए जगतए धूलिया चौधरीए हुकुम सिंह यादवए अनीश सहित अन्य के खिलाफ एसीबी ने जांच लम्बित रखी हुई है।

 

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