Trial of Dr. Abdul Hameed's Death Reference upto High Court hearing till 26

जयपुर। परिवहन विभाग में अवैध वसूली के अपराध में गिरफ्तार किए गए दलाल एवं पूर्व परिवहन निरीक्षक वीरेन्द्र अग्रवाल निवासी निर्माण नगर अजमेर रोड की जमानत अर्जी बुधवार को एसीबी जज बलजीत सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी। इस मामले में एसीबी ने 8 दिसम्बर, 2०16 को दलाल सुरेश चौधरी को गिरफ्तार कर अवैध वसूली का खुलासा किया था। अग्रवाल के घर से एसीबी ने 9,०3,5०० रुपए बरामद कर जब्त किए थ्ो। फरारी के दौरान एसीबी कोर्ट ने अग्रवाल की अग्रिम जमानत अर्जी 12 अप्रेल, 2०17 को खारिज कर दी थी।

प्रकरण में इंस्पेक्टर मुकेश डाढ, हितेश चन्द्रल व राम खिलाड़ी जाटव एवं एसीबी सिपाही नारायण सिंह माली भी गिरफ्तार हो चुके हैंे तथा अन्य मुकदमे में गिरफ्तार इंस्पेक्टर मदन मोहन शर्मा सहित एक दर्जन दलालों के खिलाफ जांच लम्बित है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए पीपी महेन्द्र व्यास ने कोर्ट को बताया कि वीरेन्द्र अग्रवाल ने 2००2 में वीआरएस लेकर भ्रष्टाचार से ट्रकों की बड़ी कम्पनी बना ली। अरावली कार्गो मूवर्स पत्नी सपना के नाम से बनाई जिसमें 44 ट्रक हैं। स्वयं की अरावली गुड्स में 26 ट्रक हैं। अरावली केरियर कम्पनी जिसमें पत्नी सपना, आरोपी मदन मोहन की पत्नी भानूप्रिया एवं गोल्डी पंडित पार्टनर हैं, में 174 ट्रक हैं। एसीबी जांच में पता चला था कि 244 ट्रकों के अलावा 3०4 और अटैच थ्ो। आरोपी कोड वर्ड में बात करते थ्ो।

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