जयपुर। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने के मामले में मानसरोवर इलाके से गिरफ्तार किए गए एक ट्रक चालक और एक ट्रेलर चालक के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर एसीएमएम.6 जयपुर मेट्रो अंजुम खान ने दोनों को 31 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अभियुक्त जावेद खान एवं हनुमान चौधरी पर एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 तथा आरएमएमसीआर 2०17 के नियम 54 व 6० तथा आईपीसी की धारा 379 का अपराध करने का आरोप है। इस संबंध में खनिज अभियन्ता जयपुर में सर्वेयर विश्राम चन्द्र मीणा ने मुकदमा कराया था कि जावेद के ट्रक में 3० टन बजरी भरी हुई थी। दोनों के पास वैध रॉयल्टी दस्तावेज ई.रेवेन्यू व ई.ट्राजिस्ट पास नहीं थे।
विभाग ने नियम 54 ;3द्ध के तहत रॉयल्टी का 1० गुना जुमार्ना कर कम्पाउण्ड फीस 1ण्1० लाख रुपए निर्धारित की है। इसी तरह हनुमान चौधरी के ट्रेलर में 2० टन बजरी पाई गई। विभाग ने जुमार्ना जोड़ कर वसूली योग्य राशि एक लाख रुपए तय की है। पुलिस ने हनुमान चौधरी को 15 मई तथा जावेद को 16 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने हनुमान का एक दिन का रिमाण्ड लेकर दोनों को 18 मई को कोर्ट में पेश किया। दोनों ने निर्धारित राशि विभाग में जमा नहीं कराई।