जयपुर। लूणकरणसर-बीकानेर के ग्राम अर्जुनसर में रेलवे क्रॉसिंग पर 15 अक्टूबर, 2005 को हुई दुर्घटना के लिए एडीजे कोर्ट-13, जयपुर मेट्रो में जज सीमा जुनेजा ने उत्तर-पश्चिम रेलवे को रेलवे एक्ट 1989 की धारा 147 में दोषी मानते हुए हादसे में घायल हुई किरण जाट (12) पुत्री पन्नालाल को 4,00,378 रुपए का मुआवजा एवं 20 मई, 2011 से अदायगी तक 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए है।
बालिका का क्लेम याचिका में कहना था कि वह स्थायी विकलांग है और उसके पास कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है। वर्तमान में वह जीबी होम साईन्स कॉलेज में पढ रही है। रेलवे क्रॉसिंग पर हुई दुर्घटना रेल चालकों एवं कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही के कारण घटित हुई थी। वह रेलवे ट्रेक पार कर रही थी, तभी मालगाडी के डिब्बे गिर गये। आउटर सिगनल एवं होम सिगनल की स्थिति को मेन्टेन नहीं रख्ो। दुर्घटना में दोषी पाये जाने पर रेलवे ने 7 कर्मचारियों को निलम्बित भी किया था।