अहमदाबाद : निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कहा कि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस को नियंत्रित करने वाला राज्य सरकार का कानून संवैधानिक तौर पर वैध था।
कानून का विरोध कर रही करीब 40 याचिकाओं को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष पांडेय और न्यायमूर्ति वी एम पंचोली की खंड पीठ ने गुजरात स्वपोषित स्कूल (फीस नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को बरकरार रखा। अदालत ने स्कूल की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके द्वारा अपील दाखिल किए जाने तक अधिनियम को लागू करने पर रोक लगाने को कहा गया था