नई दिल्ली। यदि आपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है तो शीघ्र करा ले। अन्यथा एक मई से आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस संबंध में आयकर विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत जुलाई 20214 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए बैंक खातों को 30 अप्रेल तक केवाइसी डिटेल्स के साथ स्व-अभिप्रमाणन ब्यौरा आधार नंबर अपने बैंक व संबंधित वित्तीय संस्थाओं के पास दर्ज कराना होगा। इसके साथ ही फॉरन टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट (एफएटीसीए) के तहत समस्त जानकारियों को सेल्फ सर्टिफाइ करना होगा। यदि 30 अप्रेल तक उक्त प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं किया गया तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। कर चोरी की जानकारी को साझा करने के तहत भारत अमेरिका ने समझौता किया, इसी उद्देश्य से यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया में बैंक, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट इत्यादि को शामिल किया गया है।

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