नई दिल्ली. सीबीआई ने 50,000 रू. की रिश्‍वत के मामले में भारतीय खाद्य निगम, निवारी (मध्‍य प्रदेश) में कार्यरत डिपो प्रबन्‍धक एवं सहायक को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर भारतीय खाद्य निगम, निवारी (मध्‍य प्रदेश) में कार्यरत डिपो प्रबन्‍धक के विरूद्ध भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम,1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। शिकायत में ऐसा आरोप था कि शिकायतकर्ता की फर्म के पक्ष में भारतीय खाद्य निगम परिक्षेत्र कार्यालय, सागर (मध्‍य प्रदेश) द्वारा जारी निर्गमन आदेश (Release Order) पर भारतीय खाद्य निगम, डिपो, निवारी से गेहूँ की सुपुर्दगी हेतु (Delivery) के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता से 53,000/ रू. की रिश्‍वत की मॉंग की।

सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की रिश्‍वत की मॉंग व स्‍वीकार करने पर पकड़ा। दोनो गिरफ्तार आरोपियों को भोपाल की नामित अदालत के समक्ष आज पेश किया जा रहा है।

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