जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष सिद्धार्थ महाजन ने गुरूवार को जिला कलेक्टेªट में आयोजित बैठक में जयपुर शहर में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) को जारी किये गये निर्देशों के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर ने एक सप्ताह पहले नगर निगम के सीएफओ को शहर में स्थित बड़े मॉल्स, अस्पतालों, सिनेमाघर, होटल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान तथा विवाह स्थल आदि में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये थे।
ऐसी इमारतों को फायर एनओसी जारी करने, पुर्नजांच तथा बिना फायर एनओसी वाली संस्थाओ पर कार्यवाही करते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 41 के तहत पालना रिपोर्ट प्रति सप्ताह भिजवाने के लिए पाबन्द किया था। जिला कलक्टर ने बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई कि इस संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं भिजवाई गयी है। उन्होंने इस संबंध मंे नगर निगम की उपायुक्त (फायर) को निर्देश दिये कि वे शहर के अलग-अलग एरिया में निर्देशानुसार कार्यवाही करने की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करे और आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतें, लापरवाही के कारण किसी भी प्रकार की घटना होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
बैठक में बिना फायर एनओसी के चलने वाले लकड़ी के गोदाम, ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम एवं बड़े भवनों के मालिकों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये। जिला कलक्टर ने कहा कि ऐसे भवन मालिकोें की जिम्मेदारी तय की जायेगी, तथा भविष्य में किसी प्रकार की घटना होने पर ऐसे बडे़ भवनों के लापरवाह मालिकों से ही सारे खर्चे वसूल किये जायेेंगे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) हरि सिंह मीना, उप निदेशक नागरिक सुरक्षा जगदीश रावत, नगर निगम की उपायुक्त (फायर) के अलावा रीको, जे.डी.ए एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।