The Supreme Court said to the Center: We are not going to collect garbage

जयपुर। पटवारी से भू-अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए हो रही डीपीसी पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है।

इस संबंध में कौशल किशोर ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि पटवारी पद के लिए वरिष्ठता जिला स्तर पर बनती है और पदोन्नति संभाग स्तर पर होती थी। लेकिन सरकार ने 12 अक्टूबर, 2०17 को इस नियम में बदलाव कर राज्य स्तर पर एक वरिष्ठता सूची बनाने का प्रावधान कर दिया। जबकि पटवारी पद पर चयन जिलेवार मेरिट से हुआ था। नए नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है।

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