sahil rajpal-Internet calling -spoofing
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जयपुर। इंटरनेट कॉलिंग स्पूफिंग के जरिए जलदाय विभाग के अफसर से एसीबी अफसर बन कर अवैध वसूली करने के मामले में 9 अगस्त को गिरफ्तार किये गये गंगानगर के पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर के पोते साहिल राजपाल की जमानत अर्जी एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम- एक में जज बलजीत सिंह ने खारिज कर दी।

विधायक मोहनलाल गुप्ता को जालूपुरा में आवंटित किए क्वार्टर में रहने वाले आरोपी साहिल ने इंटरनेट कॉल कर कई लोगों से ठगी की। कॉल के दौरान आरोपी अपने आप को एसीबी अफसर शंकरदत्त शर्मा बताता था, इंटरनेट तकनीक के कारण दूसरे पक्ष को फोन नंबर भी एसीबी अफसर के ही दिखाई देते थे। फोन करने के बाद आरोपी साहिल उनका चालक बनकर ठगी के रुपए लेने जाता था। इस प्रकरण में उसने जलदाय विभाग के झुंझनुं कार्यालय में तैनात एक्सईएन छोटे लाल जाटव से डेढ लाख रुपए ठगे थे। इसके अलावा जलदाय विभाग घूसकांड में फंसे एसपीएमएल कंपनी के ऋषभ सेठी को बचाने की एवज में भी आरोपी ने 10 करोड रुपए मांगे थे।

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