जयपुर। कल रात रामगंज में हुई हिंसा को देखते हुए सम्भागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह ने एक आदेश जारी कर जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के समस्त थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं यथा-2जी/3जी/4जी डाटा (मोबाईल इंटरनेट), इंटरनेट सर्विसेज, बल्क एसएमएस/एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोश्यल मीडिया सर्विसेज थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर्स (वाइस कॉल के अलावा) पर शनिवार (09 सितम्बर 2017) को प्रात:काल 6 बजे से रविवार (10 सितम्बर 2017) की रात्रि 11.59 बजे तक अस्थाई प्रतिबंध लागू किया है। सम्भागीय आयुक्त सिंह ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना टेम्पोरेरी सस्पेंशन आॅफ टेलीकॉम सर्विसेज (पब्लिक इमरजेंसी आॅर पब्लिक सेफ्टी) रूल्स-2017 के तहत गृह विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुसरण में कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया है। सम्भागीय आयुक्त ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

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