जयपुर। लैब असिस्टेंट भर्ती-2०18 में मेडिकल रिलीफ सोसायटी के अधीन दवा योजना में पिछले 7 साल से काम कर रहे याचिकाकर्ताओं के राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में लोकेश शर्मा व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि वे कई सालों से मेडिकल रिलीफ सोसायटी कÞ अधीन दवा योजना में काम कर रहे हैं। जांच योजना में काम कर रहे अन्य अभ्यर्थियों को लैब असिस्टेंट भर्ती कÞ लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। जबकि उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। जांच व दवा योजना मेडिकल रिलीफ सोसायटी स्कीम कÞ तहत ही संचालित हो रही हैं। इस तरह का भ्ोदभाव अवैधानिक हैं