Jail

गृह निर्माण सहकारी समिति के तत्कालीन मंत्री को 7 साल की जेल
जयपुर। पृथ्वीराज नगर योजना में गिरधारीपुरा गांव में स्थित 16 बीघा 5 विस्वा जमीन जेडीए की ओर से अवाप्त करने के बाद भी भूमि का बेचान कर पट्टे जारी करने वाले नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति के तत्कालीन मंत्री रमेशचन्द्र सोनी निवासी शादुलपुर-चूरु हाल सिरसी रोड-वैशाली नगर को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-12 डॉ. सरीता स्वामी ने सात साल की जेल एवं 5000 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा सुनाई है। मामले में तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त समिति का अध्यक्ष लीलाधर डाबर निवासी चिडावा-झुंझुनूं फरार चल रहा है।

अपर लोक अभियोजक मंजुला जैन ने कोर्ट को बताया कि प्रकरण को लेकर 8 मई, 2002 को जेडीए के तत्कालीन जोन उपायुक्त जी एस भारद्बाज ने वैशालीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गिरधारीपुरा में उपरोक्त भूमि अवाप्त कर 16 जुलाई, 1991 को अवार्ड पारित कर 24 नवम्बर, 1993 को कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। अभियुक्तों ने फर्जी इकरारनामा बना कर अमृत विहार निजी योजना के नाम से अवाप्तशुदा भूमि का बेचान कर नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से पट्टे भी दे दिए थ्ो। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी मंजुला जैन ने 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

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