हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जयपुर। कोटा जिले की रामगंज मंडी में स्थित यादव मोहल्ला के आम रास्ते के पट्टे जारी कर निर्माण की स्वीकृति देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश कÞ एस झवेरी और न्यायाधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, कोटा कलेक्टर, एसडीओ रामगंज मंडी, नगर पालिका सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
इस संबंध में अमृत लाल ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि वे सरकार की ओर से नियमित की गई भूमि पर निवास करते हैं। गांव की लिंक रोड पर नगर पालिका ने अवैध पट्टे जारी कर निर्माणकता को निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी। जिसके चलते स्थानीय निवासियों का आम रास्ता बंद हो गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। मौके पर भूख हड़ताल भी की थी।