नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने टेक्स के मामले में देश के 18 लाख लोगों को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने एक आदेश जारी कर कर मामले में ऐसे 18 लाख लोगों को राहत दी है। जिन पर 100 रुपए का आयकर बकाया था। इस फैसले से जहां सरकार को करीब 7 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। इस फैसले के पीछे प्रमुख सहमति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे डेलीगेशन ऑफ पॉवर रूल्स, 1978 के तहत स्वीकृति दे दी। जिसमें वित्त मंत्री को कोई भी कर बकाया माफ करने का अधिकार है। इससे एक बड़ी राहत की बात यह रही कि इस फैसले के बाद सरकार को लंबित चल रहे 18 लाख मामले एक साथ निपट गए। सरकार को उन मामलों में अब माथापच्ची नहीं करनी पड़ेेगी। अब सरकार के पास 100 से 500 रुपए तक बकाया टैक्स के करीब 22 लाख मामले लंबित है। सरकार के 100 रुपए तक का बकाया आयकर माफ करने के फैसले के पीछे मंशा यह रही कि सरकार इस राशि को वसूलने में जितना श्रम व धन खर्च कर सकती थी, उसके विपरित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी मंशा को ध्यान में रखकर बकाया 100 रुपए का आयकर खत्म करने का फैसला लिया गया।