Rape

अजमेर. अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालक से कुकर्म के दो साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 37 हजार का आर्थिक दंड लगाया है। आरोपी पड़ोसी नाबालिग को बहला फुसला कर छत पर ले गया और वारदात अंजाम दी। अजमेर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि 29 अप्रैल 2020 को किशनगढ़ में नाबालिग बालक के साथ कुकर्म का मामला दर्ज हुआ। मामले में आरोपी पड़ोसी नाबालिग को बहला फुसलाकर छत पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। करीब चार पांच घंटे तक नाबालिग नहीं मिला तो परिजनों ने उसकी तलाश की। बाद में नाबालिग छत पर मिला। इसके बाद पीड़ित के परिवार ने किशनगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान 18 दस्तावेज और 10 गवाह पेश किए गए। जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास के साथ 37 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।
जज ने अपने फैसले में की यह टिप्पणी जज बी.एल.जाट ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी ने अत्यन्त घृणित कार्य किया है और ऐसे में आरोपी के प्रति नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं है। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आरोपी को अधिकतम सजा से दंडित करना न्यायोचित है।

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