Jaipur bomb blast, Surfurman, Salman, Saif, Sarwar Azmi, hanged

जयपुर। जयपुर में 13 मई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जयपुर बम धमाकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने शुक्रवार शाम को सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सर्फुरहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई। कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच फैसला सुनने के लिए बड़ी संख्या में वकील, पक्षकार मौजूद रहे।

कोर्ट ने एक अन्य आरोपी शाहबाज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को बम धमाकों के षड्यंत्र में शामिल होने, आतंकी और देशविरोधी गतिविधियों में लिप्तता मानी है। बुधवार को कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था। गुरुवार को इस मामले में बहस हुई। करीब ग्यारह साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 80 लोगों को मौत हो गई थी, साथ ही सैकड़ों घायल हो गए थे।

13 मई, 2008 को मंगलवार के दिन जयपुर के प्रमुख हनुमान मंदिरों के बाहर और मुख्य बाजारों में एक के बाद एक वम धमाके हुए। आठ स्थानों पर बम धमाके हुए। राम मंदिर के बाहर साइकिल पर रखे एक बम को निष्क्रिय कर दिया। एटीएस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी दूसरे राज्यों में बंद है। दो आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए।

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