kalayugee
murder

जयपुर. बच्चे नहीं होने के कारण वैमनस्य रखकर पत्नी रजनी की नृशंस हत्या करने के अपराध में 5 साल बाद गिरफ्तार किए गए पति मनोज मंगोलिया निवासी ग्वालियर को सीबीआई-3 कोर्ट में जज हेमराज गौड़ ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियुक्त पति घटना के बाद फरार हो गया। कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर स्थाई गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया। फरारी में ही पुलिस ने मनोज के खिलाफ 27 अक्टूबर, 2०1० को चालान पेश कर दिया।वह 30 अगस्त, 2०15 को गिरफ्तार हुआ था। अपर लोक अभियोजक संदीप वाजपेयी ने कोर्ट को बताया कि 28 दिसम्बर 2००9 को अमरनाथ की बगीची निवासी कैलाश मीणा ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दी थी कि मनोज 2 माह से उसके मकान में किराएदार था। कल रात 11 बजे तक पति-पत्नी टीवी देख रहे थ्ो। आज दोपहर तक उनके कमरे का गेट नहीं खुला उसने कमरे में जाकर देखा तो रजनी के सिर से खून निकल रहा था। पति मनोज सुबह से ही गायब था। 2006 में दोनों की शादी हुई थी। जांच में पता चला कि मनोज ने रात को पत्थर लोढ़ी से पहले सोती हुई पत्नी के सिर में मारा। अचेत होने पर सब्जी काटने के चाकू से उसका गला भी रेत दिया था।

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