जयपुर। जयपुर डिस्कॉम के एक लेखाकार को भ्रष्टाचार मामलात अदालत जयपुर महानगर ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट न्यायाधीश बलजीत सिंह ने अभियुक्त लेखाकार पीलवा सैंथल दौसा निवासी और जयपुर डिस्कॉम में लेखाकर नरोत्तम लाल माली को यह सजा सुनाई है। माली ने उसके दौसा कार्यालय से झालावाड़ कार्यालय में स्थानांतरण आदेश को रद्द करवाने के एवज में तत्कालीन डिस्कॉम एमडी अशोक सिंघवी के पीए सूर्य प्रकाश शर्मा को दस हजार रुपए की रिश्वत दी थी। शर्मा ने इसकी शिकायत एमडी सिंघवी को की और वहां से यह शिकायत एसीबी को दी गई। शिकायत में बताया कि नरोत्तम लाल माली ने तबादला रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ एक लिफाफा दिया, जिसमें दस हजार रुपए थे। शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने 25 फरवरी, 2003 को चालान पेश किया। कोर्ट ने दो साल की सजा देते हुए पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

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