जयपुर। साध्वी से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे राम रहीम से जयपुर पुलिस जेल जाकर पूछताछ करेगी। शहर की एक विवाहिता गुड्डी देवी के डेरा सच्चा सौदा से लापता होने के मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में यह बात कही गई। न्यायाधीश महेंद्र माहेश्वरी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह राम रहीम के डेरे में जाकर जांच करें और राम-रहीम से पूछताछ कर 24 नवंबर को अदालत में फिर से रिपोर्ट पेश करें।
न्यायालय ने यह आदेश लापता विवाहिता के पति कमलेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान जवाहर सर्किल थाने के जांच अधिकारी अदालत में पेश हुए। उनकी ओर से अब तक की गई जांच की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। जांच रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने कहा कि उन्होंने अब तक कोई प्रभावी जांच नहीं की है। अदालत ने जांच अधिकारी से यह भी पूछा कि निचली अदालत के आदेश के बाद उन्होंने क्या जांच की। इस पर जांच अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि उन्होंने अब तक डेरे में जाकर जांच क्यों नहीं की और राम रहीम से पूछताछ क्यों नहीं हुई। इस पर जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि राम रहीम कौन सी जेल में बंद है अदालत के बताने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र भेजकर राम रहीम से पूछताछ की अनुमति लेंगे।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की पत्नी गुड्डी देवी 24 मार्च 2015 को राम रहीम के डेरे पर गई थी। वहां से वह 28 मार्च को लापता हो गई। प्रकरण को लेकर 8 मई 2015 को राम रहीम और डीपीएस दत्ता के खिलाफ जवाहर सर्किल थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मार्च 2016 में एफआर लगा दी। वही याचिकाकर्ता की प्रोटेस्ट पिटीशन पर अदालत ने एफआर नामंजूर करते हुए एक माह में जांच पूरी करने के आदेश दिए। याचिका में कहा गया की अदालती आदेश के बावजूद भी पुलिस ने जांच नहीं की है। यहां तक की याचिकाकर्ता के बयान तक नहीं लिए गए।