Rape murder case

जयपुर। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में बलात्कार की शिकार चौदह वर्षीय किशोरी ने दुष्कर्म से पैदा हुई बच्ची के लालन-पोषण करने में असमर्थता जताई है, इस संबंध में शहर की एक कोर्ट में अर्जी लगाकर नवजात बच्ची के पालन-पोषण नहीं कर पाने और सरकार द्वारा बच्ची का पालन-पोषण की गुहार की है। पीडिता की अर्जी ने समाज के साथ कोर्ट के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। किशोरी ने कोर्ट में अर्जी में कहा कि वह नवजात बच्ची को पाल नहीं सकती है। वह खुद ही नाबालिग है और वह नवजात का पालन-पोषण करने में असमर्थ है। उसके पिता बेहद गरीब है और रिक्शा चलाते हैं। वह तो खुद ही पिता पर आश्रित है। ऐसे में नवजात का पालन कैसे कर पाएगी। उसके पांच भाई-बहन है। अभी दो बड़ी बहनों की शादी की है। घर-परिवार वैसे ही आर्थिक तंगी में रहता है। ऐसे में बच्ची के पालन-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और उसकी जिम्मेदारी सरकार वहन करें। पीडिता की अर्जी पर सरकार और पुलिस को भी जवाब सूझ नहीं पा रहा है। इस मामले में कोर्ट के समक्ष क्या जवाब दे। इस पर मामले की सुनवाई कर रही पोस्को एवं एसटीएस मामलों की विशेष अदालत ने प्रकरण में 7 फरवरी की तारीख तय की है, जवाब के लिए।
– यह है मामला
किशोरी के पिता ने नाहरगढ़ रोड थाने में 30 जनवरी को प्रकरण में आरोपी अजय सिंह खाती निवासी पठानकोट-पंजाब हाल निवासी गोविन्दराव जी रास्ता, चांदपोल बाजार के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को एक्ट में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी बगरू वालों के रास्ते में रहने वाली एक सहेली के घर जाती थी,आरोपी ने अकेली पाकर उसके साथ ज्यादती की। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। वह जेल में है। पुलिस ने किशोरी और नवजात का डीएनए नमूना भी प्राप्त कर लिया है।

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