जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए राज्य सरकार की सम्पूर्ण देश में एक अद्वितीय जनकल्याणकारी योजना है। योजना में पंजीकरण कराने के लिए जन आधार कार्ड को आवश्यक किया गया है। योजना के तहत  एन.एफ.एस.ए., सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना राज्य सरकार के संविदाकर्मी एवं लघु सीमान्त कृषकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन चार श्रेणियों के अतिरिक्त राज्य के समस्त निवासी जन आधार कार्डधारी परिवार भी 850 रूपये शुल्क (कुल प्रीमियम का लगभग 50 प्रतिशत) जमा करा कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवा सकते है, इस प्रीमियम का लगभग 50 प्रतिशत शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

 शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नवीन जैन ने बताया कि जन आधार कार्ड बनवाने एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण के लिए  किसी भी प्रकार की न्यूनतम अथवा अधिकतम आय अथवा आयु सीमा निर्धारित नहीं है, राज्य का कोई भी निवासी जन आधार कार्ड बनवाकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। जन आधार कार्ड नामांकन पश्चात सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त जन आधार ई-कार्ड जारी कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण जन आधार नामांकन की रसीद संख्या अथवा जन आधार संख्या अथवा जन आधार ई-कार्ड डाउनलोड करके भी कराया जा सकता है, इसके लिए मुद्रित कार्ड होने की आवश्यकता नहीं है। जन आधार कार्ड के माध्यम से न केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपितु राज्य की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में भी पात्रतानुसार लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

नवीन जैन ने यह भी स्पष्ट किया कि आमजन में जन आधार कार्ड के संबंध में यह भ्रांति है कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा मुद्रित जन आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित लोगों को केवल एक बार ही मुद्रित कार्ड जारी किया गया है। वर्तमान में आवेदकों को जन आधार ई-कार्ड ही जारी किये जा रहे है। नया जन आधार कार्ड बनवाने के लिए जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा ई-मित्र पर जाकर निःशुल्क नामांकन कराया जा सकता है। जन आधार कार्ड में संशोधन ई-मित्र पर निर्धारित शुल्क देकर करवा सकते है।

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