जयपुर। जेडीए के एकल पट्टा प्रकरण में गिरफ्तार होकर 20 अक्टूबर 2016 को हाईकोर्ट के आदेश से शर्तो के साथ जमानत पर आजाद आरोपी रिटायर्ड आईएएस जी.एस. सन्धु को एसीबी कोर्ट-एक से 17 अगस्त से 18 सितम्बर तक विदेश यूएसए जाने की इजाजत मिल गई। इससे पूर्व आरोपी को 25-25 लाख रुपए की दो जमानतें एवं 5० लाख रुपए का मुचलका भरना होगा।
विशिष्ट न्यायाधीश बलजीत सिंह ने अभियुक्त को शर्तों के साथ विदेश जाने की इजाजत दी है। उसे विदेश जाने से पूर्व पासपोर्ट एवं वीजा तथा विदेश से आने के बाद भी फोटो प्रति अदालत में पेश कर कोर्ट को अवगत कराना होगा। अभियुक्त की अनुपस्थिति में अदालत की ओर से की गई कार्यवाही को भी सन्धु चुनौती नहीं दे सकेगा। इस मामले में सन्धु ने 12 मई, 2०16 को अदालत में सरेंडर किया था।
प्रकरण में आईएएस निष्काम दिवाकर, आरएएस अौंकारमल सैनी, राजेन्द्र नगर आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष विजय मेहता, मंत्री अनिल अग्रवाल एवं लाभार्थी श्ौलेन्द्र गर्ग भी गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री, 3 लिपिक मोहन लाल, चन्द्रश्ोखर व सतीश गुप्ता, विधि सहायक ऋचा चायल, तत्कालीन उपायुक्त नरेन्द्र बंसल, मूलचन्द, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता परशुराम मीणा सहित अन्य के खिलाफ जांच लम्बित रखी हुई है। प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एस. चौहान को विश्ोष लोक अभियोजक नियुक्त कर रखा है।