High Court responds to clean sweeper's job

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को कहा है कि वह म्यूजियम रोड पर स्थित धार्मिक स्थल को हटाने पर जेडीए कोर्ट की ओर से दिए स्टे को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करे। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 3 मई को तय की है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश शहर को वल्र्ड क्लास सिटी बनाने के संबंध में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि निगम की ओर से खुले में शौच जाने वालों से जुर्माने के तौर पर 2 करोड 29 लाख रुपए वसूलने का अच्छा प्रयास है, लेकिन कहीं वसूली के लिए खर्चा तो ज्यादा नहीं हो गया हो।
सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर की ओर से कहा गया कि म्यूजियम रोड पर बने धार्मिक स्थल को हटाने पर जेडीए कोर्ट ने स्टे दे रखा है। ऐसे में प्रशासन उसे हटाने में असमर्थ है। इस पर अदालत ने न्यायमित्र को जेडीए कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा। न्याय मित्र ने कहा कि यह काम जेडीए का है। इसलिए जेडीए को ही वहां प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। इस पर अदालत ने जेडीए को स्टे हटाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा है।

LEAVE A REPLY