Lodha Commitee

जयपुर। आपसी रंजिश में 20 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में साथी वकील के साथ जहरखुरानी की वारदात करने वाले वकील नवल किशोर मीणा की जमानत अर्जी बुधवार को अपील कोर्ट एडीजे-5 से भी खारिज हो गई। इससे पूर्व नवल किशोर की जमानत अर्जी एमएम-11 कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। जांच अधिकारी पुलिस उपायुक्त अपराध विकास पाठक ने आरोपी नवल किशोर मीणा को 29 जनवरी को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच डीसीपी पाठक को दे रखी है। आरोपी की दलील थी कि वह पहले परिवादी सत्यनारायण मीणा की जूनियरशिप में वकालत करता था। अब वह स्वतंत्र वकालत करता है। नए मुकदमें नहीं लाने पर परिवादी उससे रंजिश रखता है। उसने कोई जहर नहीं खिलाया। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एपीपी राजेश चौधरी का कहना था कि अभियुक्त के खिलाफ अलवर के अरावली थाना एवं जयपुर के गोविन्दगढ़ थाने में मुकदमे दर्ज हुए। अभी अनुसंधान जारी है।

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