जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित जीवण राम गोदारा हत्याकांड प्रकरण में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। डीडवाना कोर्ट के जज प्रदीप कुमार मोदी ने हत्याकांड में चार शातिर अपराधियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनन्दपाल सिंह के भाई मंजीत सिंह समेत ग्यारह जनों को बरी कर दिया है। वहीं कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आनन्दपाल के खास गुर्गे संजय पांडे, दातार सिंह, श्रीवल्लभ और पप्पू उर्फ पपया को दोषी करार दिया है। इन्हें पांच मार्च को सजा सुनाई जाएगी। भारी सुरक्षा बल के साथ सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। दोषी चारों अपराधी पहले से ही जेल में है। गौरतलब है कि 2006 में गैंगस्टर आनंदपाल और उसके साथियों ने जीवण राम गोदारा की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। गोदारा में एक दुकान पर बैठा हुआ था। अपराधी दो-तीन गाड़ियों में आए और ताबडतोड गोलियां बरसाकर जीवण गोदारा की हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर शेखावाटी में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे।