Humanity is shy
docter rape

जयपुर। ज्योति नगर थाना इलाके में 5 फरवरी,2०13 को ज्योति कौर के हाथों को बांध कर उसकी चुन्नी से गला घोंट कर हत्या करने के मामले में मंगलवार को महिला उत्पीड़न मामलों की स्पेशल कोर्ट-2 में जज सुनील कुमार गोयल ने अभियुक्त घरेलू नौकर भोला जादव (4०) निवासी चांदन, बांका-बिहार को आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। कोर्ट ने उसे दुष्कर्म एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

अदालत ने भोला जादव को परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर हत्या का दोषी माना है। घटना के समय वह घर में मौजूद था। इस संबंध में मृतका की मां प्रिया ग्रोवर निवासी सत्य विहार कॉलोनी लालकोठी ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 5 मार्च, 2०13 को सुबह 9.3० बजे अपने ऑफिस पीडब्ल्यूडी गई थी। शाम को आकर देखा तो बड़ी बेटी ज्योति नहीं मिली। नौकर भोला ने भी जानकारी होने से इंकार किया। रात 9.3० बजे वह ड्राईग रूम में मृत पड़ी मिली। उसके हाथ बंधं हुए थ्ो। उसने बचाव के लिए संघर्ष भी किया था। पुलिस जांच में पता चला कि घटना के समय ज्योति कम्प्यूटर पर ब्लू फिल्म देख रही थी। नौकर भोला ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया ओर उसकी हत्या कर दी। कपड़ों पर लगे खून को भोला ने धोया था।

पुलिस ने उसके कब्जे से मृतका को मोबाईल फोन भी बरामद किया था। मृतका की मां प्रिया ने कोर्ट में भोला को आरोपी नहीें माना। अभियोजन ने उसे कोर्ट से पक्षद्रोही घोषित करवाया। हत्या के लिए मृतका की सौतेली दादी रजनी रानी ग्रोवर व अन्य नौकर अरुण को जिम्मेदार ठहराने पर कोर्ट ने कहा आदेश में कहा कि परिस्थितियां विपरित है। दोनों बुजुर्ग एक जवान लड़की की हत्या नहीं कर सकते।

LEAVE A REPLY