जयपुर। राजस्थान के चर्चित जलदाय विभाग के घूस कांड में फ रार चल रहे आरोपी एसपीएमएल के उपाध्यक्ष केशव स्वरूप गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी भ्रष्टाचार मामलात की कोर्ट एक के जज बलजीत सिंह ने खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी गुप्ता घटना के दिन से ही फरार चल रहा है। उसके गिरफ्तारी वारंट भी निकले हुए हैं। एसीबी ने उसके भगौड़ा घोषित करने और उसकी सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरु कर दी है। कोर्ट ने भी आरोपी गुप्ता को आठ मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं। आरोपी को जमानत मिली तो वह केस को प्रभावित कर सकता है। वहीं गुप्ता ने अर्जी में बताया कि उसे झूंठा फंसाया है। उस पर कोई आरोप नहीं है। उसे जमानत दी जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुप्ता की अर्जी खारिज कर दी।