जयपुर. केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 17 मई को जारी आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 6 जून 2017 को आदेष जारी कर दाल-दलहन पर लागू स्टाॅक सीमा, आवर्तन अवधि तथा लाईसेंस की आवष्यकता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में दाल-दलहन की स्टाॅक सीमा, आवर्तन अवधि तथा लाईसेंस की आवष्यकता समाप्त करने से व्यापारियों द्वारा हर माह स्टाॅक रजिस्टर भरने एवं खाद्य विभाग में रिटर्न देने की आवष्यकता नहीं रह गई हैं।