– आरसीए की बैठक में मारपीट का मामला
जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की 3० अक्टूबर,2006 की आम सभा में 6 प्रोक्सी सदस्यों के साथ मारपीट कर बैठक से जबरन बाहर निकालने के मामले में एडीजे-1 भूपेन्द्र कुमार सनाढय ने आरोपियों की ओर से पेश की गई रिवीजन को खारिज करते हुए एसीएमएम-4 के प्रसंज्ञान आदेश को बरकरार रखा है। एसीएमएम-4 दिनेश कुमार गुप्ता ने 9 दिसम्बर,2006 को आरसीए के तत्कालीन अध्यक्ष ललित मोदी, सदस्य आमीन पठान और मोदी के निजी सुरक्षा कर्मी सुजीत कुमार के भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 352, 5०4 सहपठित धारा 107,109 के तहत प्रसंज्ञान लिया था। आरोपियों ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को डीजे कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका पेश करने के आदेश दिया था। 2006 में आरसीए के तत्कालीन सदस्य महावीर सिंह, अनिल श्ोखावत,महेन्द्र गौड़, बसन्त हरियाणा, अशफाक कुरैशी और नीरज श्रीवास्तव को प्रोक्सी होल्डर बना रखा था। 30 अक्टूबर,2006 को हुई असाधारण आम सभा में 6 प्रोक्सी सदस्यों के साथ मारपीट कर उन्हें बैठक से जबरन बाहर निकाल दिया था। इस संबंध में अनिल श्ोखावत एवं बसन्त हरियाणा ने अदालत में इस्तगासा पेश किया था।