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जयपुर। कालवाड़ थाना इलाके में किसानों से जमीन खरीद कर विकसित जमीन के पट्टे देने का झांसा देकर एवं सेक्टर रोड़ के फर्जी पट्टे देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एमएम-6 जयपुर मेट्रो रश्मि नवल ने दो बिल्डरों सहित आधा दर्जन के खिलाफ पुलिस को आईपीसी की धारा 42०, 4०6, 467, 468, 471, 351,323 एवं 12० बी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में ग्राम चकबाड सांचोती-मांचवा, कालवाड़ निवासी किसान छीतर मल यादव ने शंकर खण्डेलवाल डायरेक्टर श्रीगोविन्द कृपा बिल्ड मार्ट प्रा. लि. झोटवाड़ा, दलाल हनुमान यादव निवासी राताख्ोडा-बगरु व बंशीलाल यादव निवासी हाथोज-कालवाड, सत्यनारायण गुप्ता चेयरमैन एसएनजी ग्रुप, बनीपार्क एवं 3-4 सितम्बर, 2०18 को जबरन पीडितों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने के आरोपी दिलीप कुमार कुमावत निवासी झोटवाडा के खिलाफ अदालत में 1० सितम्बर को परिवाद पेश किया था।

परिवादी के एडवोकेट राजेन्द्र देहरान ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित ने अपनी पुश्तैनी ख्ोती काश्त की जमीन शंकर खण्डेलवाल को बेची थी। आरोपी ने जमीन पर एक आवासीय ग्लोबल सिटी के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित की, जिसमें प्रार्थी किसान को कुछ पट्टे, विक्रय प्रतिफल के बदले में दिये, जिनमें आवंटन पत्र, साईट प्लान व सदस्यता रसीद दी। परिवादी का यह भी कहना था कि कुछ दिनों बाद शंकर खण्डेलवाल के साथ सत्यनारायण गुप्ता भी आया और कहा कि हम ग्लोबल सिटी का नाम पार्थ सिटी करेंगे। पुराने पट्टे सरेण्डर कर नई योजना के पट्टे ले लो। परिवादी ने अपने 11 प्लाट एवं दो दुकानों के मूल कागजात अभियुक्तों को दे दिये।

आरोप है नई स्कीम के दिये कागजातों में काफी परिवर्तन था। नक्श्ों के विपरित सर्किल एवं कई पार्को को नई स्कीम में गायब कर दिया गया। पीडित ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों ने साजिश रच कर एवं जान-बूझकर छीतरमल यादव को सेक्टर रोड (सरकारी जमीन) के पट्टे दे दिये। परिवादी ने 4 सितम्बर को एसएचओ एवं 6 सितम्बर को डीसीपी पश्चिम को रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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