जयपुर। दूसरें की जमीन के फर्जी दस्तावेज बना कर धोखाधडी करने के अपराध में 27 नवम्बर, 2015 से जेल में बन्द अभियुक्त राम स्वरूप मीणा निवासी अंनतपुरा, बरोनी-टोंक को एसीएमएम-3 कोर्ट में जज सरोज मीना ने 3 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुमार्ने की सजा से दण्डित किया है। इस संबंध में 28 मई, 2०14 को शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति के मंत्री कैलाश चन्द ने जेडीए थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। समिति ने जगतपुरा में बनाई गई आवासीय योजना शिक्षा विहार स्कीम में नीता बूचरा पत्नी प्रदीप बूचरा निवासी भगवानदास रोड, सी-स्कीम को 2० नवम्बर, 1991 को 6०० वर्गगज का भूखण्ड आवंटित किया था। 25 अगस्त, 1999 को समिति ने रिवाईज कर 5०० वर्गगज का कर दिया।
एक माह बाद नीता ने राजेश कुमार बरड़िया को बेच दिया। आरोप है कि राम स्वरूप मीणा ने फर्जी दस्तावेज बना कर किसी महिला को नीता बूसर बना कर उपरोक्त जमीन भगवती मीणा को बेच दिया था। भगवती के नाम ट्रांसफर कराने आने पर इसका भण्डाफोड हुआ था। भगवती के पास 2० मई, 2००3 की फर्जी रजिस्ट्री जब्त की गई।