Legal Metrology team, establishment, Jaipur city

जयपुर। विधिक माप विज्ञान टीम ने सोमवार को जयपुर शहर के दो प्रतिष्ठानों गणगौरी बाजार वराह की गली में स्थित गोवा काजू वाले एवं जवाहर नगर बर्मीज कॉलोनी में मितुल इम्पेक्स के यहां जांच कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। विधिक माप विज्ञान टीम ने गणगौरी बाजार में जांच के दौरान पाया कि दुकानदार द्वारा सूखे मेवों को पैक करने का पैकेजिंग किये जाने पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वेइंग मशीन का सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित नहीं कर रखा था। जिस पर टीम द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

-50 पैकेटों को रैण्डम आधार पर चैक किया

टीम को जांच के दौरान गोवा काजू वाले के यहां मौके पर 250 ग्राम के मुल्तानी मिट्टी के पैकेट मिले थे। जिनमें से 50 पैकेटों को रैण्डम आधार से चैक करने पर चैक किया गया। जिनमें से 14 पैकेटों में से निर्धारित वजन से कम मात्रा में वजन पाया गया। जिस पर टीम द्वारा व्यवसायी को सभी कम पाये जाने वाले पैकेटों को दोबारा पैक किये जाने के लिये पाबंद किया गया।

-बिना एम.आर.पी के बेचने पर की कार्यवाही

जवाहर नगर स्थित बर्मीज कॉलोनी में मितुल इम्पैक्स के विरू़द्ध विदेशी चॉकलेट को बिना एम.आर.पी, हैल्पलाइन नं. और शाकाहारी मासाहारी डॉट कॉम के प्रदर्शन के बिना बेचे जाने की जो शिकायत की गयी वह विधिक माप विज्ञान टीम को जांच के दौरान सही पायी गयी। टीम ने जांच के दौरान मौके पर 35 ग्राम के छः बॉक्स और 100 ग्राम के 2 बॉक्स जब्त कर फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की गयी। जिस में 202 विदेशी चॉकलेट को जब्त कर लिया गया।

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