Rape

– कोर्ट ने दोनों पर 2 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

करौली. पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करौली में पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से गैंग रेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 2 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि 4 फरवरी 2021 को पीड़िता स्कूल गई थी।इस दौरान उसके चाचा के लड़के ने जसराम ने कहा कि उसकी मां बीमार है और उसे घर पर बुलाया है।

यह सुनकर पीड़िता उसके साथ बाइक पर बैठकर घर आने के लिए चल दी। लेकिन रास्ते में चाचा के लड़के ने कहा कि घर नहीं खेड़ला में अस्पताल चलना है। रास्ते में उसके चाचा के लड़ने जसराम ने बाइक से नीचे उतारकर कपड़े से मुंह बंद कर दिया। तभी वहां जसराम के दो दोस्त मोहनवीर और सतेंद्र भी आ गए। मोहनवीर और सतेंद्र ने पीड़िता के हाथ-पैर पकड़ लिए और जसराम ने रेप किया। इसके बाद मोहनवीर ने भी नाबालिग के साथ रेप किया।

तीनों आरोपियों ने नाबालिग को धमकाया कि यदि घटना के बारे में पुलिस को बताया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पीड़िता ने घर आकर परिवार के लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया। इस पर अगले दिन 5 फरवरी को बाल घाट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों जसराम और मोहनवीर को अरेस्ट करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। जबकि एक आरोपी सतेंद्र फरार चल रहा है। पॉक्सो कोर्ट विशिष्ठ न्यायाधीश अलका बंसल ने 15 गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी जसराम और मोहनवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 2 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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