– एस.एम.एस. अस्पताल में फर्म को 3० लाख रु. का लाभ पहुँचाने का मामला
जयपुर। एस.एम.एस अस्पताल प्रशासन के एक विशेष फर्म को फायदा पहुँचाने के लिए नियमों को दर किनार करने के मामले में लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने गंभीरता से लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए अस्पताल अधीक्षक से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। अस्पताल प्रशासन ने सारे नियमों को ताक में रखकर 6 माह तक एक फर्म को लगातार करीब 30 लाख रुपये का भुगतान कर उसे अवैध लाभ पहुँचाया गया. फर्म ने इसके लिये कोई आवेदन तक नहीं किया। जिस व्यक्ति ने फर्जी फर्म के नाम से भुगतान उठाया, उसने पहले से ही एक अन्य फर्म बना रखी थी और उसके आधार पर टेण्डर प्रक्रिया में शामिल होकर अस्पताल का काम लिया था तथा कुछ दिन बाद एक राजनीतिक कार्यकता को अपना पार्टनर बनाकर नई फर्म बनाई, जिसके नाम पर भुगतान लेता रहा जबकि नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया के उपरांत किसी तरह बदलाव नहीं किया जा सकता है। अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों ने प्रथमदृष्ट्या पद का दुरुपयोग करना नजर आ रहा है।

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