जयपुर। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजपूत समाज के आन्दोलन के दौरान 12 जुलाई को सांवराद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें उपद्रव होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने उपद्रव फैलान वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का आरोप था कि इन्होंने पुलिस से हथियार लूटे तथा पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाली तथा पुलिसकर्मियों की पिटाई भी की। आज जोधपुर हाईकोर्ट ने आज सांवराद उपद्रव के दौरान गिरफ्तार किए गए महिपाल सिंह मकराना सहित 17 लोगों को जमानत दे दी है। जमानत पर सुनवाई के दौरान जज पी.के. लोहरा ने जमानत के सवाल पर पब्लिक प्रासिक्यूटर से पूछा था कि सरकार की क्या मंशा है तो पीपी ने कहा सरकार की मंशा विरोध की है तब जज ने कहा कि सरकार ने एक तरफ तो समझौता करने की बात कही है दूसरी तरफ वह विरोध करना चाहती है तो क्या आप अंडरटेकिंग देना चाहते हैं इस पर पीपी ने कुछ नहीं कहा।
इसके बाद जज पी.के.लोहरा ने डिप्टी से पूछा कि गिरफ्तार लोगों से आपने क्या बरामदगी की है तो उन्होंने बताया कि इनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है इनके पास से सिर्फ मोबाइल मिले हैं इस पर जज ने कहा मोबाइल तो सब रखते हैं। बचाव पक्ष के वकील से पूछने पर उ्न्होंने कहा गिरफ्तार लोगों से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है जबकि यह लोग लगभग 20 दिनों से हिरासत में है। पहले तो इन्हें धारा 151 में बंद किया गया था। लेकिन हिरासत के दौरान ही इन पर झूठे मुकदमें लगा दिए गए हैं। इनसे कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं किया गया है। और इन पर लगे आरोप भी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। इन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है इसलिए इन्हें जमानत दी जाए। पूरी सुनवाई के बाज जज पी.के. लोहरा ने बचाव पक्ष की जमानत मंजूर कर ली।