नई दिल्ली। दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस डील के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन व उसके भाई कलानिधि मारन व अन्य को बरी कर दिया। मारन बंधुओं पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किया था। एयरसेल और मैक्सिस के बीच डील के समय दयानिधि यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे। सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामले में इन सभी पर आरोप तय हो गए थे। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया। सीबीआई ने मामले में मारन बंधुओं और मलेशिया निवासी एआर मार्शल, टी.आनंद कृष्णनन, मलेशिया कंपनी एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए थे। जबकि ईडी ने मारन बंधुओं, कलानिधि की पत्नी कावेरी, साउथ एशिया एफ एम लि. महानिदेशक के. षणमुगम व सन डायरेक्ट टीवी प्रा.लि. को मामले में आरोपी बनाया।

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