जयपुर। जयपुर में 11 जनवरी 2००8 में हुए चर्चित मिहिर जैन अपहरण कांड के पांचों अभियुक्तों की अपील को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रख कर अपील खारिज कर दी। मामले में बरी हुए दो आरोपियों के खिलाफ दायर अपील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी तरह के कोटा के चर्चित वैभव अग्रवाल अपहरण कांड की आरोपी अमिषी अग्रवाल को हाईकोर्ट ने बरी करते हुए अन्य तीन अभियुक्तों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। यह आदेश मिहिर कांड के अभियुक्त अभियुक्त राजकिशोर सिंह व अन्य वैभव अपहरण कांड के अभियुक्त राहुल त्यागी व अन्य की अपील को खाजिर करते हुए दिए।
जयपुर की वारदात में एक करोड़ की फिरौती मांगने एवं बाद में पकड़े गये अभियुक्त राजकिशोर सिंह, रमेश अडवानी, वीरेन्द्गसिंह, अजय दीक्षित और मनीष अग्रवाल को कोर्ट ने 13 जनवरी, 2०15 को सजा सुनाई थी एवं आरोपी प्रमोद मित्तल व ललित सक्सैना को दोषमुक्त कर दिया था। आठ दिन बाद पुलिस ने बक्से में बंद मिहिर को कब्जे में से छुडाया था। कोटा में तलवंडी के हॉस्टल से 1० जून, 2००5 को अपहरण कर 1० करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के अपराध में गिरफ्तार किये गये अमिषी अग्रवाल, राहुल त्यागी, संजीव कुमार एवं जयकुमार को दंडित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 27 जून को वैभव को बरामद किया था।