जयपुर। विराट नगर थाना इलाके में 10 अक्टूबर, 2015 को नाबालिग का अपहरण कर दो दिन तक सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में जज दलीप सिंह ने सोमवार को 5 दुष्कर्मियों को 20 साल कठोर कारावास एवं 44-44 हजार रुपए का जुर्माना तथा एक सहयोगी को 7 साल का कठोर कारावास एवं 13 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 20 साल की सश्रम जेल से दण्डित अभियुक्तों में जीवाराम गुर्जर (2०), जयसिंह गुर्जर(19), ताराचंद गुर्जर (2०), सुवालाल गुर्जर (21) और करतारसिंह गुर्जर (2०) सभी निवासी गांव बिछावाला, मेड़-विराट नगर तथा सहयोगी बाबूलाल माली निवासी मेड़-विराटनगर शामिल है।
लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने 16 गवाहों के बयान करवाते हुए कोर्ट को बताया गया कि 11 अक्टूबर, 2०15 को पीडिता के पिता ने विराट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक दिन पहले शाम को करीब सात बजे उसकी बेटी हैडपंप पर पानी लेने गई थी, जो अब तक नहीं लौटी है, रात भर उसे ढूंढते रहे। पिता ने रिपोर्ट में अभियुक्तों पर अपहरण का शक भी जताया था। पुलिस का कहना था कि पीडिता को अभियुक्तगण पिक-अप वाहन में बैठाकर घ्ोवता पहाड़ी पर ले गए एवं शराब के नश्ो में उसके साथ दो दिन तक बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में अभियुक्तों को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिली को वे पीडिता को रास्ते में उतार कर फरार हो गए थ्ो।