जयपुर। सोलह वर्षीय नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में अभियुक्त पावना प्रागपुरा निवासी सोनू सैन को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। पोस्को मामलात अदालत जयपुर जिला जज प्रहलाद राय शर्मा ने शनिवार को अपहरण के अपराध में टीचर को यह सजा सुनाई। घटना 2013 की है। छात्रा जोधपुरा प्रागपुरा में दसवीं कक्षा में पढ़ती ती। स्कूल में ही अभियुक्त टीचर गणित पढ़ाता था। सत्रह अप्रेल को वह छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने शिकायत की गई। एक सप्ताह बाद छात्रा को बारां से बरामद किया। टीचर पहले से ही शादीशुदा था। पुलिस के दबिश देने से पहले ही वह छात्रा को छोड़कर भाग निकला। बाद में उसे पकड़ा और कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने अपहरण के अपराध में दोषी मानते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।